हरियाणा सरकार ने आवारा कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने का बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई आवारा कुत्ता काटता है तो सरकार प्रभावित व्यक्ति को न्यूनतम ₹10,000 से ₹20,000 तक का मुआवजा देगी। अगर कुत्ते के काटने से त्वचा कटती है या चोट गंभीर होती है तो ₹40,000 तक का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, अगर किसी की मौत या स्थायी विकलांगता होती है तो गरीब परिवार को 1 से 5 लाख रुपये तक आर्थिक मदद दी जाएगी।
ये योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना आय ₹1.8 लाख से कम है। हरियाणा सरकार ने इस मुआवजे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक कमेटी भी बनाई है जिसमें आधिकारिक अधिकारी शामिल होंगे। यह कदम आवारा कुत्तों से होने वाली घटनाओं को कम करने और पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए उठाया गया है।
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