नई दिल्लीः संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की आरोपी नीलम आजाद की याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। जस्टिस हरदीप कौर ने आजाद को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस वक्त उन्हें राहत देना सही नहीं होगा।
दिल्ली पुलिस ने किया था विरोध
दिल्ली पुलिस ने नीलम आजाद की जमानत अर्जी की विरोध करते हुए कोर्ट में दलीलें दी थी कि वह भारत की संप्रभुता और एकता को बाधित करने के काम में शामिल थी। नीमल ने जमानत अर्जी में दावा किया था कि जांच में उनकी जरुरत नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है।
क्या है मामला
बता दें कि पिछले साल 13 दिसंबर 2023 को सागर शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में सांसदों के बीच चले गए थे और हंगामा खड़ा किया था। इस दौरान ही अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने भी संसद भवन परिसर में तानाशाही नहीं चलेगी नारे लगाते हुए केन के जरिए धुंआ फैलाया था। पुलिस ने इस सभी आरोपियों के अलावा ललित झा और महेश कुमावत को भी अरेस्ट किया था। वहीं अभी छह आरोपी पुलिस हिरास्त में है।
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