मंगलवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया। और महिला की शिकायत पर दहेज निषेध अधिनियम की धाराएं लगाई गईं, “पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) रोहित मीना ने कहा। श्री मीना ने कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है.
गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, मामले में आगे की कार्रवाई के लिए डिजिटल और अन्य सबूत सुरक्षित किए जा रहे हैं।"
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