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RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द । आपका भी पैसा तो नही है इस बैंक में


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को कर्नाटक स्थित महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक, धारवाड़ (Mahalaxmi Cooperative Bank, Dharwad) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. RBI ने को-ऑपरेटिव बैंक को केवल एक नॉन-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने का निर्देश है. बैंकिंग रेगुलेटर ने कहा, आरबीआई ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक धारवाड़ को दिया गया 23 मार्च 1994 का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया.

एक रिलीज में कहा कि लाइसेंस रद्द करना 27 जून, 2023 को कारोबार बंद होने से प्रभावी होगा. RBI ने कहा कि महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव लिमिटेड, धारवाड़, को कर्नाटक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की सेक्शन 5 (बी) के तहत बैंकिंग व्यवसाय का संचालन बंद करने का आदेश दिया गया है, जिसमें तत्काल प्रभाव से नॉन मेंबर्स से जमा स्वीकार करना भी शामिल है.

RBI का को-ऑपरेटिव बैंकों पर बड़ा एक्शन
इससे पहले अप्रैल 2023 में RBI ने अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे केवल एनबीएफसी के रूप में काम करने की अनुमति दी. संकटग्रस्त कोऑपरेटिव को आरबीआई के एक्शन का सामना करना पड़ रहा है, जिसने वित्त वर्ष 2023 में नौ बैंको के लाइसेंस रद्द कर दिए थे.
7 को-ऑपरेटिव बैंको पर जुर्माना
सोमवार को आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने पर 7 कोऑपरेटिव बैंकों को पर भारी जुर्माना लगाया था. जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उज्जैन नागरिक हकारी बैंक मर्यादित, पानीहाटी को-ऑपरेटिव बैंक, द बेरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और उत्तरपारा को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं.
 
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