अंबाला। कोई भी स्कूल अभिभावकों को तीन महीने या साल भर की फीस एक साथ जमा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि फीस का भुगतान केवल मासिक आधार पर ही होगा।
अक्सर देखा गया है कि स्कूल परिसर के भीतर ही किताबें और यूनिफॉर्म बेचकर स्कूल भारी मुनाफा कमाते हैं। नए आदेशों के तहत अब स्कूल के अंदर किसी भी तरह के सामान की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अब स्कूल हर साल बिना किसी ठोस कारण के पाठ्यपुस्तकें नहीं बदल सकेंगे। इससे पुरानी किताबों का उपयोग संभव हो सकेगा।
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