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फिरोजाबाद: गोवा में नौसेनाकर्मी की हत्या में पत्नी को उम्रकैद, आठ वर्षीय बेटी की गवाही पर हुई सजा



गोवा में नौसेनाकर्मी पति की हत्या में न्यायालय ने पत्नी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में आठ वर्षीय बेटी गवाही और मोबाइल में मिले वीडियो महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुए।


गोवा के मडगांव स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय का निर्णय

गांव नवादा निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह भारतीय नाैसेना में थे। उनकी शादी 2009 में फर्रुखाबाद जिले के गांव बहोरीकपुर, जहानगंज की संध्या के साथ हुई थी। 2019 में कौशलेंद्र की तैनाती गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट स्थित आईएनएस हंसा पर थी। पत्नी संध्या और आठ वर्षीय बेटी साथ थी।

पत्नी के मोबाइल पर अधिक बात करने को लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था। एक जून 2019 की रात भी उनमें विवाद हुआ। इसके बाद कौशलेंद्र सो गए तो पत्नी ने उनके सिर पर डंडे से वार कर हत्या कर दी। इसके दो घंटे बाद उसने फोन कर कौशलेंद्र के साथियों को घटना की जानकारी दी।

जून 2019 की घटना, आठ वर्षीय बेटी की गवाही पर हुई सजा

इतना ही नहीं उसने मोबाइल में इसका वीडियो भी बनाया था। शोरगुल सुनकर आठ वर्षीय बेटी जग गई थी। उसने देखा कि पिता बिस्तर लहूलुहान मृत पड़े थे। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद संध्या को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद विवेचक ने उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। 10 मार्च को गोवा में मडगांव स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने संध्या को दोषी पाया।

भाई ने कहा, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था

कौशलेंद्र के साफ्टवेयर इंजीनियर भाई रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और अब उन्हें न्याय मिला है। कौशलेंद्र की बेटी जो घटना के समय आठ वर्षीय की थी अब 15 वर्ष की हो गई। वह उनके साथ रहती थी। वह घटना की प्रमुख गवाह थी।

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