नायब मंत्रिमंडल की बढ़ी मुश्किलें
हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को चुनौती देने वाली
जनहित याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र,
राज्य सरकार, विधानसभा सचिव और सभी शपथ लेने
वाले मंत्रियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अदालत ने 30 अप्रैल तक का समय दिया है। याचिका में
कहा गया था कि CM नायब सैनी की नियुक्ति कानून के
खिलाफ है। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से
CM समेत 13 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन यहां 14 मंत्री हैं।
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