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हरियाणा के अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू:कल से जींस-टी शर्ट पर बैन; महिला कर्मचारी नहीं पहन सकेंगी डेनिम स्कर्ट, हेयर कट जरूरी


हरियाणा में अब स्कूलों के जैसे हॉस्पिटल में भी ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी है.  ये नियम 1मार्च से लागू हो जायेगा । अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के लिए यह ड्रेस कोड लागू किया जाने वाला है. अब डॉक्टर और स्टाफ फैशनेबल कपड़ों में नजर नहीं आएंगे. स्वास्थ्य विभाग की ओर जारी किए गए इस निर्देश के अनुसार अब अस्पतालों में प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट, जींस और फैशनेबल कपड़ों पर बैन लगा दिया गया है. यही नहीं महिला स्टाफ भारी गहने और मेकअप का इस्तेमाल नहीं कर सकती है ना ही नाखून लंबे कर सकती है.  

नियम ना मानने पर होगी कार्रवाई
इसके साथ ही अस्पताल के पुरुष स्टाफ के लिए भी नियम बनाए गए है, वो कॉलर से लंबे बाल नहीं रख सकते. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए इन आदेशों को नहीं मानने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा. जो अस्पताल स्टाफ इन नियमों का पालन नहीं करेगा गैर हाजिर मानकर कार्रवाई की जाएगी. 


नियमों के लिए दिया गया ये तर्क
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों के लिए कहा गया है कि ड्रैस कोड ना होने की वजह से कई बार स्टाफ और डॉक्टरों की पहचान नहीं हो पाती है. इससे पद के अनुसार अस्पताल स्टाफ की पहचान हो पाएगी, वही अनुशासन और समानता बने रहने से मरीजों की सेवा बेहतर ढंग से हो पाएगी. वही इन नियमों को लेकर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसस एसोसिएशन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को अच्छे से जानकार उनपर मंथन किया जाएगा. 


ड्रेस कोड को लेकर यह भी है नियम
स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार अस्पताल का सिक्योरिटी स्टाफ, सफाई कर्मचारी अपनी वर्दी में होने जरूरी है, इसके अलावा अस्पताल स्टाफ को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है. जिसपर उसका पद का नाम भी हो. नर्सिंग स्टाफ को छोड़कर काली पेंट और सफेद शर्ट पहनी जा सकती है. ज्यादा खुले या टाइट कपड़े भी नहीं होने चाहिए. 

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