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पाकिस्तानः लाल मस्जिद के पूर्व मौलवी पर आतंक फैलाने का केस दर्ज



लाल मस्जिद के पूर्व मौलवी मौलाना अब्दुल अजीज और उनकी पत्नी उम्मे हसन पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम सहित विभिन्न आरोपों के तहत आतंकवाद निरोधक विभाग ;सीटीडीद्ध और कोहसर के पुलिस स्टेशनों में विभिन्न मामलों में मामला दर्ज किया गया था. डॉन की रिपोर्ट के अनुसारए कोहसर पुलिस स्टेशन ने दंपति पर पूर्व मौलवी की पत्नी और महिलाओं सहित 125 अज्ञात लोगों के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 121ए 341ए 147 और 149 के साथ.साथ एटीए 7ए 11.डब्ल्यू और 11 के तहत मामला दर्ज किया. एफआईआर के अनुसारए 21 जून को यह जोड़ा उन लोगों में शामिल थाए जिन्होंने छह घंटे से अधिक समय तक जिन्ना एवेन्यू और फजल.ए.हक रोड को अवरुद्ध कर दिया था. उन्होंने जबरन दुकानें और बाजार भी बंद करा दिये थेण् मौलवी की पत्नी उम्मे हसन ने सीटीडी स्टाफ को धमकी दी और टीटीपी से कहा कि चाहे वे वर्दी में हों या नहींए उन्हें देखते ही मार देना.

एफआईआर के मुताबिकए 21 जून को सीटीडी टीम ने एक सूचना के जवाब में मेलोडी में आग्नेयास्त्रों की बरामदगी के लिए एक वाहन को रोका गया. वैन से तीन लोग उतरेए उनमें से दो एसएमजी से लैस थे और उनमें से एक ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी.


वाहन में मौलाना अजीज भी थे और उनके खिलाफ आतंकवाद के कई मामले दर्ज किए गए थे. इसके अलावाए उसे एटीए की चौथी अनुसूची में रखा गया थाए इसमें कहा गया है कि मौलवी ने कथित तौर पर वाहन के अंदर से पुलिस पर गोलीबारी की थी. एफआईआर के अनुसारए पुलिस ने हालांकि तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एसएमजी बरामद कियाए क्योंकि वे हथियारों का परमिट या लाइसेंस पेश करने में विफल रहे.

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