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नूह हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्य को नोटिस जारी किया, जानिए क्या है नोटिस


'न हिंसा हो-न हेट स्पीच': नूंह मामले पर SC
ने हरियाणा सरकार से कहा
हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई
कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आदेश दे रहे हैं
कि कोई हेट स्पीच ना हो। ये प्राधिकार और सरकार
सुनिश्चित करें। सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोई हिंसा
या हेट स्पीच ना हो। हम इस मामले में अब शुक्रवार
को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली,
हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।

आपको बता दें कि 31 जुलाई को बजरंग दल और अन्य विभिन्न हिंदू संगठनों की यात्रा पर nuh में आक्रमण हो गया जिसके चलते कई गाड़ियों का नुकसान हुआ आगजनी की गई और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई । 

इसी के चलते हरियाणा और आसपास के राज्यों में हिंदुओं के द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और जगह जगह पर विज्ञापन दिए जा रहे हैं और अलग-अलग बयानबाजी और भाषण किए जा रहे हैं इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 3 रज्यों की पुलिस को नोटिस जारी करके कहा है कि प्रशासन की जो व्यवस्था ठीक की जाए किसी को भी हेट स्पीच देने का कोई अधिकार नहीं है और मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को की जाएगी ।
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