Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना IPC की धारा 498 के तहत क्रूरता नहीं



कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 498के तहत शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाना क्रूरता नहीं माना जायेगा।

दरअसल एक पत्नी की तरफ से अपने पति के खिलाफ आरोप लगाया गया कि उसने आध्यात्मिक वीडियो देखने के कारण शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाए और इस तरह यह क्रूरता की श्रेणी में आता है. जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पति और उसके माता-पिता द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और शादी के 28 दिन बाद पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई कार्यवाही रद्द कर दी.



⛔ रुकिए! आगे बढ़ने से पहले ये कर लें 👇

90% लोग ये नहीं जानते…
कुछ खबरें बाद में हटा दी जाती हैं 😳

📲 Facebook पर अभी जुड़ें
📢 WhatsApp चैनल जॉइन करें

🔥 वरना आप बड़ी खबर मिस कर सकते हैं!

Post a Comment

0 Comments